Rajpal Yadav : सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सिर्फ एक दिन का समय देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि मंगलवार तक शिकायतकर्ता को पेमेंट कर दिया जाए। बुधवार को कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैया देखते हुए तय है कि यदि राजपाल यादव ने मंगलवार तक भुगतान नहीं किया तो कोर्ट सजा सुना सकता है।
सुनवाई में कोर्ट ने लगाई फटकार
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई. करीब 7.5 करोड़ के पुराने चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पेमेंट से जुड़े निर्देशों का लगातार पालन न करने और टालमटोल करने के रवैये पर एक्टर को फटकार लगाई. अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि वो राजपाल यादव की याचिका खारिज करने का पूरा मन बना चुकी थी, लेकिन केवल इसलिए रुकी है ताकि शिकायतकर्ता को उसकी मेहनत का पैसा मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट इस बात पर हुआ नाराज
सुनवाई के दौरान उस वक्त अदालत का पारा चढ़ गया जब राजपाल यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने 50 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट (क्क्) की एक फोटोकॉपी पेश की गई. इस पर नाराजगी जताते हुए जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने अभिनेता के वकील को आड़े हाथों लिया और बेहद कड़े शब्दों में कहा,”इस घमंड को सही जगह पर लाने की जरूरत है. आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कब बोलना है और कोर्ट के सामने कैसे पेश आना है.”।
कोर्ट ने इसलिए खारिज नहीं की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पीठ ने कहा कि उनका मन याचिका को सीधे खारिज करने का था, लेकिन शिकायतकर्ता के बकाये 7.5 करोड़ की वसूली सुनिश्चित करने के लिए वो फिलहाल सख्त कदम उठाने से रुके हुए हैं।
सीजेआई सूर्य कांत ने दिया अल्टीमेटम
मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने राजपाल यादव को कल तक (मंगलवार- 6 अक्टूबर) बकाया पेमेंट जमा करने का सीधा निर्देश दे दिया है. सीजेआई ने आदेश दिया कि तय रकम का भुगतान हर हाल में कल तक पूरा हो जाना चाहिए. इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी और बुधवार की कोर्ट कॉज लिस्ट में इस केस को सबसे पहले (टॉप ऑफ द बोर्ड) रखा जाएगा। लंबे समय से चले आ रहे इस चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस बेहद सख्त रुख के बाद राजपाल यादव के सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा है. अगर कल तक तय निर्देशों के मुताबिक भुगतान नहीं किया गया, तो बुधवार की सुनवाई में अदालत उनकी याचिका खारिज कर कड़ा दंडात्मक फैसला सुना सकती है।
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