Sharjeel Imam And Umar Khalid Bail Reject: 2020 के दिल्ली दंगों के प्रमुख उमर खालिद और शरजील इमाम की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं. उमर खालिद और शरजील इमाम ने चिकन नेक को काटने और देश के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है, जो काम पाकिस्तान कर रहा है वही काम ये कर रहे हैं. जो काम कसाब ने किया उसी तरह का काम ये कर रहे हैं, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए.
“जमानत देने लायक नहीं है“
वहीं पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी साजिश के साक्ष्यों का परीक्षण किया और गंभीरता से देखा कि इनका मामला जमानत देने लायक नहीं है क्योंकि ये उसके मूल सूत्रधार थे. जो लोग बार-बार उनके अधिकारों की बात करते हैं, मैं यही कहूंगा कि लगभग 50 से अधिक लोग दंगे में मारे गए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. मैं न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं.
यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में IPL मैचों का नहीं होगा प्रसारण, यूनुस सरकार ने अनिश्चितकालीन रोक लगाई
“आतंकवाद से लड़ने के लिए सशक्त बनाता है“
दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका को SC द्वारा खारिज करने पर शिवसेना नेता शाइना एन.सी ने कहा कि हम न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि भारत की नीति हमेशा से आतंकवाद, आतंकवादी संगठनों या आतंक का समर्थन करने वाले लोगों के मामले में कोई समझौता नहीं करने की रही है और जब इस तरह का फैसला आता है तो यह सरकार और भारत के लोगों को सामूहिक रूप से आतंकवाद से लड़ने के लिए सशक्त बनाता है.
“स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं होती“
शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि UAPA के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसी कोई चीज़ नहीं होती. अब, UAPA के तहत आरोप लगाए गए हैं, लेकिन 5 साल से कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है. कोई चार्जशीट नहीं है, ज़मानत नहीं मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कुछ लोगों को ज़मानत मिल गई, लेकिन इन दोनों को नहीं मिली. मुझे उम्मीद है कि इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दायर की जाएगी और कार्रवाई शुरू होगी.
Sachin Pilot से मिलने की फीस 10 हजार? जबरा फैन दीपक कुमार का दर्द | Viral Video | KBP Times



