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यूपी के बाद बिहार में अब खुले में नहीं होगी मांस की बिक्री, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई

Vijay Kumar Sinha

Meat Ban Open Sale: बिहार में अब खुले में मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगा दी गई है. उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार में भी कड़े नियम लागू होने वाले हैं. बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ऐलान किया है कि अब पूरे राज्य में खुले में मांस-मछली की बिक्री की इजाजत नहीं होगी. नए नियम लागू होने के बाद सिर्फ लाइसेंस वाले दुकानदार ही मीट बेच पाएंगे. उन्हें सभी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा. मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा. यह सराहनीय कदम है, मैं विजय बाबू को धन्यवाद देता हूं.खुले में मीट काटना और बेचना प्रतिबंधित किया गया,यह स्वागत योग्य कदम है.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मैं डीएम से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.यह पर्यावरण के विरुद्ध है,स्वच्छता के विरुद्ध है.विजय बाबू ने सराहनीय कदम उठाया है.

“अवैध दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी”
इससे पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान कहा कि मीट शॉप के लिए धारा 345 के अंतर्गत लाइसेंस लेना अनिवार्य है. जिला प्रशासन और नगर निकाल के अधिकारियों को इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए गए हैं. मांस-मछली की दुकानों की जांच के आदेश भी दिए गए हैं. जिन दुकानदारों के पास वैध लाइसेंस हैं उन्हें उपयुक्त स्थल पर स्थानांतरित किया जाएगा. साथ ही अवैध दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सिन्हा का कहना है कि खुले में मांस बेचे जाने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है.

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यूपी में पहले ही बन चुका है कानून
बता दें कि पिछले साल मार्च में उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक जगहों के 500 मीटर के अंदर मीट बेचने पर बैन लगा दिया था. सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे. योगी सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी भी दुकान के बाहर खुले में मीट दिखाना या टांगना पूरी तरह से बैन है. दुकान मालिकों के लिए यह जरूरी है कि वे दुकान के सामने गहरे रंग के कांच के पैनल या मोटे पर्दे लगाएं. ताकि सड़क पर चल रहे लोगों को मीट नजर न आएं. इसके अलावा लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए किसी भी धार्मिक जगह या एजुकेशनल संस्थान के 50 से 100 मीटर के अंदर मीट की दुकान चलाने की इजाजत नहीं होगी.

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