Supreme Court On UGC New Guidelines: सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने पर एक याचिकाकर्ता के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर रोक लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक UGC रेगुलेशन 2012 लागू रहेंगे. कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 2012 के UGC नियमों को प्रभावी बना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.
“नियमों-विनियमों के बारे में गंभीर चिंता जताई”
वहीं एडवोकेट विनीत जिंदल (Vineet Jindal) (याचिकाकर्ता) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए UGC नियमों पर रोक लगाने पर कहा कि CJI और जस्टिस बागची दोनों ने इन नियमों और विनियमों के बारे में गंभीर चिंता जताई. यह सुझाव दिया गया कि नियमों की नए सिरे से समीक्षा करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों, समाज के सदस्यों और शिक्षाविदों को मिलाकर एक समिति बनाई जाए. आज सर्वोच्च न्यायालय ने नए नियमों और विनियमों पर रोक लगा दी है. इसने यह भी निर्देश दिया है कि 2012 के नियमों को फिर से लागू किया जाए.
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“सरकार और UGC को भी मौका मिलेगा”
वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी रेगुलेशंस पर रोक लगाने पर भाजपा नेता मनन कुमार मिश्रा (Manan Kumar Mishra) ने कहा कि इसमें जो भी खामियां थी उसको लेकर कोर्ट का फैसला आया. सरकार और UGC को भी मौका मिलेगा. हमारे शिक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि किसी के साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला होगा.
“मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा”
उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (Ajay Rai) ने कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। भाजपा की सरकार ने जो समाज में काम किया है ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है. देश सबका है. सभी में समानता है, ऐसा कानून बने जो सभी को समानता से देखे.



