Abhijit dipke : कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दीपके तिरंगा रैली में शामिल होने सेंट्रल पार्क जा रहे थे। इस सप्ताह में दीपके को दूसरी बार हिरासत में लिया गया है। इससे पहले 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले दीपके को विमान से हिरासत में लिया गया था, अगले दिन छोड़ दिया गया।
दिल्ली में धारा 163 लागू प्रदर्शन नहीं कर सकते
नई दिल्ली जिले में बीएसएन की धारा 163 लागू है। यानी 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद कनॉट प्लेस इलाके में सेंट्रल पार्क के पास सीजेपी समर्थक जुटे हैं।
फांसी पर चढ़ा दो ना
अभिजीत दीपके जहां ठहरे हुए थे, पुलिस वहां पहुंची थीं। दीपके और पुलिस की बहस भी हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दीपके ने कहा था कि आप अपनी मर्जी से जो मन में आ रहा है, वही लिख रहे हैं। यह बेतुका है। फांसी पर चढ़ा दो ना। क्या मजाक है ये?
पुलिस ने लोगों से कानून का पालन करने की अपील की
नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने कहा, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 लागू है। इसलिए, हम सभी से कानून का पालन करने की अपील करते हैं।
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