IPL in Rajasthan High Court : सांगानेर क्षेत्र के ग्वार ब्राह्मण गांव में 220 KV हाईटेंशन विद्युत लाइन के नीचे या उसके निकट निर्माणाधीन पंपिंग स्टेशन का मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता नसीरुद्दीन खान ने इस संबंध में जयपुर पीठ में जनहित याचिका दायर कर निर्माण को जनसुरक्षा, विद्युत सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों के आधार पर चुनौती दी है।
हाईकोर्ट ने RVPNL को जारी किया नोटिस
याचिका के अनुसार, 25 सितंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल और न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RVPNL) को नोटिस जारी किया। अदालत ने निगम से छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
पंपिंग स्टेशन की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल
याचिकाकर्ता का कहना है कि हाईटेंशन विद्युत लाइन के नीचे या उसके निकट प्रस्तावित पंपिंग स्टेशन में बड़ी मात्रा में औद्योगिक पानी के संग्रहण और पंपिंग की व्यवस्था प्रस्तावित है।PIL में आशंका जताई गई है कि ऐसे स्थान पर निर्माण भविष्य में विद्युत सुरक्षा और जनहानि से जुड़े जोखिम पैदा कर सकता है। याचिका में संबंधित निर्माण की तकनीकी और कानूनी वैधता की जांच कराने की मांग की गई है।
पर्यावरणीय और विद्युत मानकों की जांच की मांग
जनहित याचिका में संबंधित विभागों से यह सुनिश्चित करने की मांग की गई है कि निर्माण के दौरान विद्युत सुरक्षा मानकों, पर्यावरणीय प्रावधानों और अन्य वैधानिक नियमों का पालन किया गया है या नहीं। याचिकाकर्ता ने अदालत से संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा मानकों और निर्माण की वैधानिकता की विस्तृत जांच कराने के निर्देश देने की भी मांग की है। अब RVPNL की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होने की संभावना है। फिलहाल हाईकोर्ट ने निगम को छह सप्ताह का समय दिया है।
यह भी पढ़ें –राजस्थान पंचायती राज चुनाव में एक जुट होकर काम करने का आह्वान; कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक
यह भी देखें – जयपुर के जनाना अस्पताल की नई IPD पर उठे बड़े सवाल, मरीजों ने बताई बदहाल व्यवस्था



