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राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे अयोध्या के वकील, बार एसोसिएशन का फैसला

Ram Mandir Donation Case

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी और चंदे में गड़बड़ी के प्रकरण केस में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. चंदा चोरी की घटना से आहत अयोध्या बार एसोसिएशन के सदस्यों ने आज सोमवार को आपातकालीन बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि कोई भी वकील आरोपियों का पक्ष नहीं रखेगा. अगर कोई वकील उनका पक्ष रखता है, तो उसे एसोसिएशन के कंट्रीब्यूशन फंड में प्रति नाम 5 लाख रुपये जमा करने होंगे. चंपत राय,गोपाल राव और अनिल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए CRPC की धारा 173 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी. CBI जांच की मांग की जाएगी.

कालिका प्रसाद ने आगे कहा कि इलाहाबाद में आज दोनों याचिकाएं तय कर ली जाएंगी. अगर याचिकाएं तय होती है तो आगे हमारा एसोसिएशन तय करेगा कि आगे क्या करना है. ज़रूरत पड़ने पर अयोध्या एडवोकेट्स एसोसिएशन अपने खर्च पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी. आरोपियों का पक्ष रखने वाले वकील पर 5 लाख रुपये की धनराशि इसलिए तय की गई है कि वो एक सहयोग की धनराशि होगी. उन्हीं पैसों से वकील अपने मुकदमे की पैरवी करेंगे. उन्होंने कहा कि जांच के तहत चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्र को अयोध्या छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए.

बता दें कि इससे पहले साल 2005 में अयोध्या के वकीलों ने फैसला लिया था. उस समय राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकवादी हमले के आरोपियों की पैरवी नहीं करने का फैसला किया गया था.

आरोपियों ने अयोध्या की छवि धूमिल की
वकील विवेक कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस को आरोपियों को भारी सुरक्षा के बीच मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करना चाहिए था. बल्कि पश्चिम बंगाल की तरह पहले उन्हें जनता के बीच ले जाना चाहिए था. वकील राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों की हरकतों की वजह से अयोध्यावासियों की पूरी छवि धूमिल हुई है. आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जानी चाहिए.

आरोपियों की घरों की तलाशी
मीडिया रिपोर्ट्स की मुताबिक, रविवार को राम मंदिर में कथित चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों के घरों पर रविवार को छापेमारी की गई. लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, रमाशंकर यादव समेत अन्य सभी आरोपियों के घरों की स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी ली गई. बता दें कि अयोध्या की एक कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.

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