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केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर जारी की सख्त चेतावनी

Social Media: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को कड़ा संदेश दिया है

Social Media : केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म्स और अन्य ऑनलाइन इंटरमीडियरीज को कड़ा संदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने स्पष्ट किया है कि यदि प्लेटफॉर्म्स ने अश्लील, भद्दे या गैरकानूनी कंटेंट पर तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो उन्हें कानून के तहत गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यह चेतावनी 29 दिसंबर 2025 को जारी एक नई एडवाइजरी के जरिए दी गई है।

नियमों की अनदेखी पर होगी कानूनी कार्रवाई

सरकार ने सोशल मीडिया(Social Media) कंपनियों से कहा है कि वे अपने मौजूदा कंप्लायंस सिस्टम की तत्काल समीक्षा करें।किसी भी अवैध या आपत्तिजनक सामग्री को बिना देरी हटाना प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है।लापरवाही बरतने पर संबंधित प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

IT एक्ट और IT रूल्स की याद दिलाई

एडवाइजरी में आईटी एक्ट और आईटी नियम 2021 का हवाला दिया गया।सरकार ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि उनका प्लेटफॉर्म अश्लील, पोर्नोग्राफिक, बच्चों के लिए हानिकारक या गैरकानूनी सामग्री के प्रसार के लिए इस्तेमाल न हो।इसमें कंटेंट को अपलोड, शेयर और स्टोर करने जैसी सभी गतिविधियां शामिल हैं।

सेक्शन 79 के तहत प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही

सरकार ने दोहराया कि धारा 79 के तहत प्लेटफॉर्म्स को ‘ड्यू डिलिजेंस’ का पालन करना जरूरी है।यदि किसी तीसरे पक्ष द्वारा अवैध कंटेंट अपलोड किया जाता है, तो कानूनी सुरक्षा तभी मिलेगी, जब प्लेटफॉर्म नियमों का पूरी तरह पालन करेगा।नियमों की अनदेखी करने पर यह सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

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समय पर कंटेंट हटाना अनिवार्य

एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि अगर किसी अदालत के आदेश या सरकार की अधिकृत एजेंसी से सूचना मिलती है कि कंटेंट अवैध है, तो उसे तय समयसीमा के भीतर हटाना या ब्लॉक करना अनिवार्य होगा।
किसी भी देरी को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।

क्यों जारी हुई नई चेतावनी?

सरकार के मुताबिक, लगातार आम लोगों, हितधारकों और अदालतों से शिकायतें मिल रही थीं कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद कंटेंट शालीनता और अश्लीलता से जुड़े कानूनों का उल्लंघन कर रहा है।इन मुद्दों पर संसद में भी चर्चा हुई और कुछ मामलों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा गया।इसी कारण केंद्र सरकार ने यह नई और सख्त एडवाइजरी जारी की है।

 

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