Jaipur: सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि किसी भी लाभार्थी की पेंशन बंद नहीं की गई है। सत्यापन के अभाव में रोकी भी गई है तो वार्षिक सत्यापन के बाद पुनः आरंभ हो जाएगी। गहलोत ने वार्षिक सत्यापन शीघ्र करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी की पेंशन बंद नहीं की गई है। सत्यापन के अभाव में रोकी भी गई है तो वार्षिक सत्यापन के बाद पुनः आरंभ हो जाएगी।
मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन में विभाग की मंशा ज्यादा से ज्यादा पात्र पेंशनर्स को नियमित सामजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराने की है। विभाग हर वो प्रक्रिया अपनाता है जिससे पेशनर्स को बिना किसी परेशानी के सुगमता से पेंशन मिलती रहे।
सत्यापन के बाद रुकी हुई पेंशन फिर से हो जाती है चालू
सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों को प्रति वर्ष स्वयं का भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक होता है। भौतिक सत्यापन का कार्य 1 नवम्बर से 31 दिसम्बर की अवधि में संचालित किया जाता है।
इस अवधि में वार्षिक सत्यापन नहीं करवाने वाले पेंशनर्स की पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है। लेकिन सत्यापन के बाद रुकी हुई पेंशन फिर से चालू हो जाती है।
यह भी पढ़ें : मानसरोवर ऑडी हादसा: कॉन्स्टेबल समेत 7 गिरफ्तार, 5 पर फरारी में मदद का आरोप; ड्राइवर दिनेश के खाते सीज
ऐसे कर सकते हैं अपना सत्यापन
अविनाश गहलोत ने कहा कि लाभार्थी घर से भी एन्ड्राइड मोबाइल पर Rajasthan social pension and Aadhar face RD एप के जरिए लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क/ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप से करवा सकते हैं।
इसके लिए लाभार्थी को ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित शुल्क 50 रुपए एवं ई-मित्र प्लस पर 10 रुपए का भुगतान करना होता है। उन्होंने बताया कि यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है।
यह भी देखें : Tina Dabi ने कई इलाकों में रात में घूमने पर लगाया प्रतिबंध, सामने आई बड़ी वजह



