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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बार काउंसिल को लॉ छात्रों पर कार्रवाई का अधिकार नहीं

Supreme Court of India decision

Supreme Court : हैदराबाद की नलसर लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि कानून छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का बीसीआई को अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नलसर छात्रों के मामले में बीसीआई का आदेश कानूनन गलत था। एडवोकेटस एक्ट, 1961 बीसीआई या किसी राज्य बार काउंसिल को कानून के छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की कोई स्पष्ट या निहित शक्ति प्रदान नहीं करता है।

बार काउंसिल को नहीं है कोई अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिलों के पास कानून के छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। बार काउंसिल को किसी कानून स्नातक पर अनुशासनात्मक नियंत्रण का अधिकार तभी मिलता है, जब वह वकील के रूप में पंजीकृत हो जाए।

नलसर लॉ के छात्रों को लेकर जारी हुआ था फरमान

सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानूनी स्थिति को लागू करते हुए बीसीआई अध्यक्ष के 13 अगस्त को जारी उन निर्देशों को कानून के अधिकार के बिना जारी किया गया करार दिया, जिनमें हैदराबाद स्थित नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के छात्रों के नामांकन पर रोक लगाने और बीसीआई के खिलाफ छात्रों के अभियान को लेकर छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ जांच की बात कही गई थी।

विवाद बढ़ने के बाद वापस लिया फैसला

विवाद बढ़ने के बाद बीसीआई अध्यक्ष ने ये निर्देश जारी होने के करीब एक घंटे के भीतर वापस ले लिए थे. इस मामले में नलसर के दो पूर्व छात्रों मिहिरा सूद और अभिषेक तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने दलील दी कि आदेश वापस लिए जाने के बावजूद यह जांच जरूरी है कि बीसीआई अध्यक्ष ने किस अधिकार और किस कानूनी प्रावधान के तहत ये निर्देश जारी किए थे। परमेश्वर ने अदालत में कहा कि मामला केवल एक छात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विश्वविद्यालय में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा व्यापक प्रश्न है. उन्होंने कहा था कि बीसीआई एक वैधानिक संस्था है, जो कानूनी शिक्षा और कानूनी पेशे के नियमन के लिए जिम्मेदार है. इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि पूरे बैच के नामांकन पर रोक लगाने का फैसला किस आधार पर लिया गया और इसके लिए किस प्रावधान का इस्तेमाल किया गया।

मामले को समाप्त कर दिया

बीसीआई अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित निर्देश तत्काल वापस ले लिए गए हैं और बीसीआई की बैठक में मामले को समाप्त कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को जारी और बाद में संशोधित सभी संबंधित संचारों को ‘कानून के किसी अधिकार के बिना जारी किया गया घोषित करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया. साथ ही, छात्रों और शिक्षकों को बीसीआई या किसी राज्य बार काउंसिल की ओर से दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने वाला अंतरिम आदेश भी स्थायी कर दिया।

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