Women Bike Rider : हरियाणा के गुरुग्राम में महिला से अभद्र टिप्पणी और जानबूझकर कार से टक्कर मारने के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुग्राम हिट-एंड-रन व अभद्रता मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया है आरोपी पर हत्या के प्रयास की धाराएं दर्ज की गई हैं।
तलाशी अभियान में दौसा से दबोचा
हरियाणा पुलिस द्वारा रातभर चले व्यापक तलाशी अभियान के बाद पुलिस की तीन विशेष टीमों ने मुख्य आरोपी को उसके एक साथी के साथ राजस्थान के दौसा के पास से दबोच लिया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी हरियाणा के पलवल का निवासी है और वह घटना के बाद अपने मोबाइल फोन बंद कर लगातार ठिकाने बदल रहा था। जिस कार से वारदात को अंजाम दिया गया, वह उसके एक दोस्त की थी. कल्याण के साथ एक और शख्स था जिसको हिरासत में लिया गया है, उस से पूछताछ करके उसकी भूमिका का पता लगाया जा रहा है।
जान से मारने की नीयत
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वीडियो फुटेज और पीड़िता के बयानों के आधार पर इसे जान से मारने की नीयत करार दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संगीन धाराओं के तहत हत्या के प्रयास (307) सहित 78 और 79 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है। धारा 78 पीछा करने से संबंधित है. धारा 79 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, कृत्य या इशारे से संबंधित है।
बैंसला ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी
एफआईआर में बीएनएस की धारा 109 हत्या के प्रयास, धारा 78 पीछा करने और धारा 79 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, कृत्य या इशारे से संबंधित है। सीसीटीवी विश्लेषण के आधार पर हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई. अभियोग में जोड़ी गई धारा 109 बीएनएस की ईजाद है।
महिला ने शेयर किया था वीडियो
बता दें कि 14 सितंबर सोमवार को सुबह एक महिला बाइक राइडर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा की जिसमें दर्शाया गया था कि दिनांक 13 सितंबर को सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर को कार से टक्कर मारी गई थी। महिला बाइकर को टक्कर मारने का वीडियो गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आने पर पीड़िता से संपर्क करने के प्रयास किए गए। महिला द्वारा कोई भी शिकायत प्राप्त न होने पर गुरुग्राम पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत ही संबंधित धाराओं के तहत थाना सैक्टर-56 में अभियोग पंजीकृत किया।
कार चालक फरार
आरोपी कार चालक मीडिया को मामले के संबंध में साक्षात्कार देकर पुलिस से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन बंद करके फ़रार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम गठित की गई. उपरोक्त अभियोग अंकित करके मामले की गहन जांच करने के बाद सीसीटीवी विश्लेषण के आधार पर अभियोग में हत्या के प्रयास की धारा 109 बीएनएस जोड़ी गई है. अनुसंधान के दौरान पीड़िता के कथन अंकित किए गए तथा इसके आधार पर धारा 78,79 बीएनएस की वृद्धि की गई है।
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