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अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे HC से बड़ी राहत, भारत छोड़ने के आदेश पर रोक

Imran Khan

Imran Khan: बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है. अदालत ने उन्हें भारत छोड़ने के लिए जारी नोटिस के अमल पर 2 नवंबर दोपहर 3 बजे तक रोक लगा दी है. इमरान खान को मुंबई में SIR के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने देश छोड़ने का नोटिस जारी किया था.

10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है मामला
यह विवाद 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है. प्रदर्शन में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी. इस दौरान अभिनेता इमरान खान भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे. मुंबई पुलिस ने इमरान खान, उनकी पार्टनर लेखा वाशिंगटन और चचेरी बहन जैन मैरी खान को हिरासत में लिया था.

अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड बना विवाद की वजह
इमरान खान अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड धारक हैं. अधिकारियों के मुताबिक, OCI कार्ड धारकों के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर लागू प्रतिबंधों के आधार पर कार्रवाई की गई. FRRO ने 14 अक्टूबर को इमरान खान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था.

हाईकोर्ट में इमरान खान ने नोटिस को बताया मनमाना
इमरान खान ने नोटिस को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. उनके वकीलों ने दलील दी कि आदेश जारी करने से पहले अभिनेता को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया. साथ ही कारण बताओ नोटिस की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने की.

केंद्र सरकार ने मांगा समय, 2 नवंबर को अगली सुनवाई
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा. वहीं इमरान के वकील वेंकटेश धोंड ने देश छोड़ने की समयसीमा का मुद्दा उठाया. केंद्र ने अदालत को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी. फिलहाल इमरान खान को अस्थायी राहत मिली है. मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है.

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