Sentence to death : मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर लाश को नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने से पहले मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया।
मुस्कान और साहिल फूट-फूटकर रोने लगे।
इससे पहले बुधवार सुबह 10.30 बजे भी जज अरविंद कुमार मिश्रा ने जेल में बंद मुस्कान और साहिल से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए उनका पक्ष जाना। जज ने मुस्कान से पूछा- तुम अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या में दोषी हो, क्या सजा चाहती हो? उसने जवाब दिया- मेरी बच्चियों का ख्याल रखा जाए। फिर वह खामोश हो गई। इसके बाद साहिल से यही सवाल पूछा गया, तो वह चुप रहा।
एक साल दो महीने में आया फैसला
सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। शव को 5 टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भर दिया गया था। जुलाई, 2025 में जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। सरकारी वकील केके चौबे ने कोर्ट से मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी। मुस्कान-साहिल की वकील रेखा जैन ने कहा था- मुस्कान की 2 बेटियां हैं। माता-पिता बुजुर्ग हैं। कम से कम सजा होनी चाहिए।
सोरभ के भाई बोले- फांसी ही होनी थी
सौरभ के भाई बबलू के अनुसार हमें उम्मीद थी कि इंसाफ मिलेगा। हमने तो शुरू से एक ही बात रखी थी कि हमें तो फांसी चाहिए। और हमें आज जानकर बहुत खुशी हो रही है कि उनको फांसी की सजा हो गई है। अगर वो आगे जाएंगे, कुछ कार्रवाई करेंगे, तो हम भी जाएंगे। हम तो माता रानी से यही दुआ मना रहे थे कि जिन्होंने भी गलत काम करा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, न ही हम उसे अपनाना चाहते हैं, न ही हम रखेंगे। अगर हमें प्रेशर दिया जाएगा डीएनए टेस्ट कराने के लिए, तो हमारा परिवार डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाएगा।
दोनों को मृत्युदंड दिया गया है
अभियोजन पक्ष के वकील विजय बहादुर ने मीडिया को जानकारी दी कि साहिल और मुस्कान को मृत्युदंड दिया गया है। 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। सजा सुनते ही मुस्कान और साहिल फूट-फूटकर रोने लगे।
केस के मुख्य बिन्दू जिनके आधार पर सजा मिली
1. साहिल को हत्या वाली रात सौरभ के घर जाते देखने वाले चश्मदीद का बयान।
2. कत्ल में इस्तेमाल चाकू और उस्तरा मुस्कान-साहिल की निशानदेही पर बरामद होना।
3. आलाकत्ल पर मानव रक्त मिलना।
4. साहिल-मुस्कान की काल डिटेल, दोनों की सोशल मीडिया पर चैटिंग।
5. सौरभ के दोस्त संजीव पाल की गवाही, उसकी कॉल डिटेल।
6. सौरभ की मां रेनू की कॉल डिटेल।
7. जिन होटलों में मुस्कान-साहिल ठहरे, उनके फुटेज, वहां के मैनेजर के बयान।
8. 22 गवाहों की गवाहियां।
बेटी से मतलब नहीं
मुस्कान के माता-पिता ने कोर्ट को लिखकर दिया कि हमें बेटी से कोई मतलब नहीं
मुस्कान के माता-पिता ने बुधवार सुबह एक पत्र लिखकर पुलिस के जरिए कोर्ट को दिया। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्कान को चाहे जो सजा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम कभी मुस्कान से नहीं मिलेंगे। उसे फांसी होना चाहिए। हमें उसकी छोटी बेटी से भी कोई मतलब नहीं है।
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