Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने आज रामगढ़ बांध में अतिक्रमण पर सुनवाई करते समय जयपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बेंच ने सरकारी विभागों की कार्यशैली पर भी टिप्पणी करते हुए कहा- ‘आप लोग कब तक मीटिंग में चाय-बिस्किट खाकर मामले को निपटाते रहेंगे, मौके पर जाकर फिजिकल सर्वे करना चाहिए।’ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने रामगढ बांध में अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए कलेक्टर को दो सप्ताह में बांध के कैचमेंट एरिया में अतिकर्मियों की रिपोर्ट उनके नाम सहित बताने के लिए कहा है।
रिपोर्ट में कोई नहीं बचना पाएं
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में यह बताया जाए कि बांध के कैचमेंट एरिया में किस-किस ने अतिक्रमण कर रखा है, किसके फार्म हाउस है, किसके होटल चल रहे हैं और कौन रेस्टोरेंट संचालित कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, उसके नाम के साथ रिपोर्ट सबमिट की जाए।
पांच नदियों के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटना चाहिए
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अभिनव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि रामगढ़ बांध मुख्य रूप से बाणगंगा नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों से भरा जाता था। वर्तमान में इन नदियों का प्राकृतिक बहाव रुकने और अतिक्रमण के चलते इनका पानी रामगढ़ बांध तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस पर कोर्ट ने जल संसाधन विभाग सहित अन्य विभाग को निर्देश दिया कि विराटनगर से लेकर रामगढ़ बांध तक पानी लाने वाली बाणगंगा, ताला, रोड़ा और माधवेणी नदी के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए।
किसी भी हाल में सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल न हो
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र और कैचमेंट एरिया में किसी भी हाल में सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में यहां भूजल का अवैध रूप से दोहन किया जा रहा है। जो हर हाल में रुकना चाहिए। सरकार की ओर से कहा गया कि हम कोर्ट के निर्देशानुसार रिमोट सेंसिंग तकनीक से पूरे क्षेत्र का सर्वे करवा लेंगे। अगर हम फिजिकल सर्वे करते हैं तो पक्षपात के आरोप लगते हैं। आज सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर संदेश नायक वीसी के जरिए कोर्ट में मौजूद रहे। अदालत 13 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगी।
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