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“छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, 18 साल से कम के छात्रों को तुरंत रिहा करो…” SC का आदेश

Supreme Court

Supreme Court: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और पुलिस द्वारा आंसूगैस के गोले छोड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. आज मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मामले पर सुनवाई की. पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, उनकी तरफ से संवैधानिक दायरे में अपनी मांग उठाई जा रही थी. प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी.

मामला कई राज्यों से जुड़ा होने की वजह से SC में सुनवाई
याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि यह मामला दिल्ली के अलावा, बिहार, नागपुर और मध्यप्रदेश से जुड़ा हुआ है. वहीं सीजेआई ने कहा कि मामला कई राज्यों से जुड़ा होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में इसपर सुनवाई की जा रही है.

CJI ने कहा कि याचिकाओं में पैलेट गन, लाठीचार्ज, आंसू गैस, महिलाओं, पत्रकारों से मारपीट जैसे कई गंभीर आरोप हैं. इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी. अगर जिम्मेदारी तय नहीं होती तो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. लोकतंत्र में तो आंदोलन होते रहेंगे.

वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन कानून को तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए. इस दौरान करीब 250 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. इसपर कोर्ट ने कहा कि इसकी भी जांच की जाएगी कि छात्रों ने पुलिस पर हमला किया या फिर असामाजिक तत्वों ने.

“18 साल से कम के छात्रों को तुरंत रिहा करो”
सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को रिहा करने के निर्देश दिए हैं, जिनको कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आगे कहा कि पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है. पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए स्वतंत्र एसआईटी गठित की जाएगी. कोर्ट ने प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरे और वायरलेस संचार के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि प्रदर्शनकारियों का डेटा भी फिलहाल सार्वजनिक न किया जाए. कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ पहले कोई केस दर्ज नहीं है और सिर्फ प्रदर्शन के दौरान केस दर्ज हुआ है उसके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी.

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