Rajpal Yadav Case: चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी लीगल जानकारी लेनी हो तो आप हमारे वकील साहब से पूछ सकते हैं. मुझे 2027 में बॉलीवुड में 30 साल हो जाएंगे. भारतीय सिनेमा का प्रत्येक बच्चा और बुजुर्ग मेरे कलेजे का टुकड़ा मेरे साथ था और साथ है. पिछले 10 सालों में कोर्ट ने जहां-जहां आदेश दिया है, मैं वहां-वहां हाजिर हुआ हूं. जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं हैं, वे भी मेरे समर्थक हैं. मुझ पर यदि कोई आरोप है तो मैं उनके(कोर्ट) सामने आने के लिए हमेशा तैयार हूं.
18 मार्च तक मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) को 18 मार्च तक के लिए जमानत दी है. इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए दोपहर 3 बजे तक प्रतिवादी यानी जिस कंपनी से उधार लिया है उसके नाम पर 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था. अभिनेता की तरफ से ऐसा कर दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए अभिनेता को जमानत दे दी.
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क्या है पूरा मामला?
पूरा मामला साल 2010 का है. जब राजपाल (Rajpal Yadav) ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता के लिए दिल्ली स्थित एम/एस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही तो राजपाल राशि चुकाने में असमर्थ रहे. 7 चेक बाउंस होने पर 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी को नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंटस एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और छह महीने की सजा सुनाई. 2019 में सेशंस कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा. दिल्ली हाईकोर्ट में अपील पर 2024 में सजा पर रोक लग गई थी. लेकिन बकाया राशि बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई. 2 फरवरी 2026 को कोर्ट ने राजपाल को सरेंडर करने का आदेश दिया. 5 फरवरी को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. अब उनको हाई कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली है.



