Tahir Hussain: दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज (31 जुलाई) बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि इस बेहद गंभीर घटना ने समाज को झकझोर दिया था. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की फांसी की सजा मांगी थी. जबकि कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपियों को IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई. दोषियों को दंगा करने, घातक हथियार के साथ दंगा करने, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए भी सज़ा सुनाई गई. कोर्ट ने ताहिर हुसैन पर ₹5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. वहीं कोर्ट से बाहर जाते हुए पत्रकारों के सवाल पर ताहिर हुसैन ने कहा कि मुझे हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा.
एक नाले से बरामद हुआ था IB अधिकारी का शव
मामले पर वकील अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि मैं ताहिर हुसैन के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था. वे इस मामले में सह-आरोपी थे. हालांकि, जिन आरोपियों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उनके लिए हम निश्चित रूप से अपील दायर करेंगे, हमारा इरादा एक हफ़्ते के भीतर ऐसा करने का है. बता दें कि इससे पहले 13 जुलाई को कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस को हत्या और आपराधिक साज़िश का दोषी ठहराया था. सज़ा सुनाते समय दिल्ली पुलिस ने मौत की सज़ा की मांग की थी. अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 के दंगों के दौरान हुई थी और बाद में उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था.
“धारा 149 के तहत दोषी ठहराया गया है”
ताहिर हुसैन के वकील तारा नरूला ने कहा कि कोर्ट ने मुख्य रूप से यह देखा कि भले ही यह एक गंभीर अपराध है, लेकिन कोर्ट के सामने यह साबित नहीं हो पाया कि अपराधी में सुधार या बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है. कोर्ट के सामने एक और बात यह थी कि यह ‘विकेरियस लायबिलिटी’ (किसी और के काम के लिए ज़िम्मेदारी) का मामला है. दूसरे शब्दों में, अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन या किसी अन्य दोषी की कोई खास भूमिका साबित नहीं हुई है. उन्हें धारा 149 के तहत दोषी ठहराया गया है, जो गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित है. इसलिए, सज़ा में भी यह बात झलकनी चाहिए. जहां तक हमारे क्लाइंट की बात है, हमें उनके बेगुनाह होने का पूरा भरोसा है और हम जल्द ही इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाकर अपनी दलीलें पेश करेंगे.
“आम आदमी पार्टी के लोग अराजक हैं”
IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कोर्ट के फैसले पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन जब पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़का रहा था, उस समय IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई, जिसमें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. जब हत्या के आरोप में (ताहिर हुसैन की)गिरफ्तारी की गई तो लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के नेता, स्वयं अरविंद केजरीवाल भी उसका समर्थन करते रहे. आम आदमी पार्टी के लोग अराजक हैं, उनके नेता अराजक हैं और ये लोग जंतर-मंतर पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे? आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकारा है और पंजाब की जनता भी उनका ऐसा चेहरा देखने के बाद, AAP और अरविंद केजरीवाल को पंजाब से भी भगाएगी. उन्होंने आगे कहा कि AAP को जवाब देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि वे क्यों ताहिर हुसैन जैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखते हैं. अभी कुछ समय पहले तक अरविंद केजरीवाल और उनके मौजूदा विधायक ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे थे.
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