Rajpal Yadav: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के 7 मामलों में से हर एक में उन्हें तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जस्टिस स्वर्णकांता ने अफसरों से राजपाल को जेल भेजने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने राजपाल को दोषी मानते हुए सेशंस कोर्ट द्वारा सुनवाई गई सजा में संशोधन किया. कोर्ट ने राजपाल को 7 मामलों में शिकायकर्ता को 1.05 करोड़ रुपए की पेमेंट करने का निर्देश दिया है. शिकायतकर्ता को 1.04 रुपये और 75 हजार रुपये, जबकि राज्य को 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने राजपाल की पत्नी राधा यादव को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को 5,51,380 रुपए की पेमेंट करने के लिए कहा है.
फिल्म के लिए उधार लिए थे 5 करोड़
बता दें कि साल 2010 में राजपाल यादव ने फिल्म अता पता लापता के लिए 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे. फिल्म फ्लॉप होने की वजह से राजपाल अपना उधार चुकता नहीं पाए.बार-बार पेमेंट्स के लिए दिए गए चेक बाउंस होने के बाद राजपाल पर कार्रवाई की गई. हाईकोर्ट ने राजपाल को पहली बार साल 2013 में 10 दिन के लिए जेल भेजा. लेकिन हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील के बाद वो 4 दिन में ही जेल से बाहर आ गए. साल 2018 में राजपाल को फिर से 3 महीने के लिए जेल भेजा गया. वो नवंबर 2018 में जेल गए और फरवरी 2019 में जेल से बाहर आए. फरवरी 2026 में राजपाल को फिर कुछ दिनों के लिए जेल भेज दिया गया. जेल से बाहर आने के बाद राजपाल ने कहा कि एक इमोशनल अपील में कहा कि उनके पास न पैसा है और न ही ऐसे दोस्त हैं जो इस क्राइसिस में उनकी मदद कर सकें. इस अपील के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग उनकी आर्थिक मदद के लिए आगे आए. इसके बावजूद राजपाल अपना उधार चूकता नहीं कर पाए.
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने सुनवाई के दौरान अभिनेता के रवैए को संदिग्ध बताया और कहा कि उन्हें रकम चुकाने के कई मौके दिए गए, लेकिन वो अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरफ विफल रहे. जस्टिस शर्मा ने कहा कि राजपाल को कोर्ट में दिए गए अपने अंडरटेकिंग का पालन करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन बार-बार मौके मिलने के बावजूद उसका पालन नहीं किया.
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