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रिहाई की शर्तेे तोड़ने के जुर्म में सौरव और आशुतोष को 5 दिन की न्यायिक हिरासत, राहुल बोले- युवाओं को जेल भेजना कायरता

cjp leaders

CJP : दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रतिबंध के वाद प्रदर्शन करने और झंडा लहराने के जुर्म में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। बता दें कि तीनों को मंगलवार सुबह जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। रात 3 बजे उन्हें एहतियातन गिरफ्तार किया गया। बुधवार सुबह स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई।

इसलिए लिया हिरासत में

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराना कोई जुर्म नहीं है। युवाओं को जेल भेजना कायरता है। सीजेपी की लीगल टीम प्रमुख रत्ना सिंह के मुताबिक, तीनों पर बिना इजाजत जंतर-मंतर में घुसने, बॉन्ड की शर्तें तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप हैं। आशुतोष और सौरव को 10 अक्टूबर को भी फ्लाइट से हिरासत में लिया गया था।

तिरंगा फहराना जुर्म नहीं, प्रतिक्रियाएं

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध में तिरंगा लहराना कोई जुर्म नहीं है। इसके लिए युवाओं को जेल भेजना कायरता है। स्टूडेंट्स। युवा। पत्रकार। इंडिया ब्लॉक। अलग-अलग बैनर, एक मकसद। सभी विरोध एक हैं। नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जंतर-मंतर भारत के लोगों का है। हम इसे वापस लेंगे।

खुलकर इमरजेंसी लगाइए

सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके- मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप देश में इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, तो खुलकर आधिकारिक तौर पर लगाइए। यह अघोषित इमरजेंसी क्यों चला रहे हैं। कल से सौरव, आशुतोष और अजिंक्य को गैरकानूनी हिरासत में रखा गया और उन्हें अपने वकीलों तक से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आखिर उनका गुनाह क्या था?

50-50 हजार के मुचलके पर छूटे सौरव-आशुतोष

सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर और एसआईआर के विरोध में 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बुलाया था। पुलिस ने सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके, प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से ही हिरासत में लिया था। तीनों को 11 अक्टूबर को दिल्ली कैंट की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया था। इसके बाद उन्हें 50-50 हजार रुपए के जमानती मुचलके पर रिहा कर दिया गया। रिहाई की शर्त के मुताबिक, तीनों को एक साल तक शांति बनाए रखनी थी, ऐसा कोई काम नहीं करना था, जिससे शांति भंग हो। इसके लिए बॉन्ड साइन करने की बात सामने आई थी।

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