Delhi Bulldozer Action: दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने और कल हुई पत्थरबाजी की घटना पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. मस्जिद के इर्द-गिर्द जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान बने थे उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था. उस कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई हो रही है. इस कार्रवाई को रोकना गलत है. दोषियों को दंडित किया जाएगा और कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है.
“पूरी कार्रवाई कानून के मुताबिक“
वहीं मामले पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई थी. पूरी कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई है.
“कोर्ट के आदेश का पालन करना पब्लिक अथॉरिटी का कर्तव्य”
फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भाजपा विधायक कैलाश गहलोत की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि इसे लेकर कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के आदेश के निष्पादन में यदि कोई भी अड़चन आती है तो उसे दूर करना और कोर्ट के आदेशों का पालन करना हर पब्लिक अथॉरिटी का कर्तव्य है.
यह भी पढ़ें: राज्य सरकार SI भर्ती को सही ठहराने पर अड़ी, हाईकोर्ट में कहा, ‘भर्ती रद्द करना गलत’
“लोगों को आवागमन रोकने का अधिकार नहीं है“
बुलडोजर कार्रवाई पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायालय की स्पष्ट सोच है कि सरकारी ज़मीन और आवागमन के रास्तों पर रुकावट नहीं होनी चाहिए, और न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ऐसी रुकावटों को हटाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है, चाहे वह मस्जिद हो या मंदिर. लोगों को आवागमन रोकने का अधिकार नहीं है, इसलिए सरकार अपना काम कर रही है. कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ऐसी घटनाएं करते हैं, और प्रशासन उनसे निपटने में सक्षम है.
“40 लाख दो नहीं तो रेप केस…” खूबसूरत हसीना के जाल में फंसे वकील साहब | Honeytrap Case Rajasthan



