Sentence to death : पति की हत्या करके सांप से डसवाने वाली रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मेरठ कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस एक सप्ताह में यह दूसरा केस है जब कोर्ट ने पति की हत्या केस में पत्नि और उनके प्रेमियों को फांसी की सजा दी है। मेरठ कोर्ट ने पिछले 3 दिन में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को नीले ड्रम वाली मुस्कान और उसके साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मेरठ कोर्ट में सजा सुनने के लिए भारी संख्या में वरिष्ठ और जूनियर अधिवक्ता और लोग उपस्थित थे। कोर्ट रुम पूरी तरह से भरा था।
विडियो कॉंफ्रेंसिंग से जज ने की बात
शुक्रवार को सजा सुनाने से पहले कोर्ट ने रविता और अमरदीप का पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना। जज ने दोनों से पूछा- तुम दोनों को हत्या का दोषी ठहराया गया है। क्या सजा चाहते हो? आरोपी रविता ने कहा- मेरे 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। उनका ख्याल रखा जाए। फिर वह चुप हो गई। इसके बाद रविता के प्रेमी अमरदीप ने कहा-मेरे मां-बाप बूढ़े हैं। उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। उनकी देखभाल में कोई कमी न रहे। इसके बाद दोनों फूट-फूट कर रोने लगे।
17 अप्रैल, 2025 की रात..
17 अप्रैल, 2025 की रात रविता ने अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद सांप डसने से मौत दिखाने के लिए बिस्तर पर सांप छोड़ दिया था। हत्या के 60 दिन बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। एसीजेएम जयवीर सिंह नागर की कोर्ट में 551 दिन में 87 तारीखें और 12 से ज्यादा गवाहों के बयान हुए। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने रविता और अमरदीप को दोषी करार दे दिया।
एडीजे ने रविता, अमरदीप की जानकारी मांगी
दो दिन पहले ही एडीजे ने रविता, अमरदीप की तीन जानकारियां मांगी थी। इसमें दोनों का जेल में व्यवहार, आचरण, अनुशासन का पालन शामिल था। साथ ही डीपीओ से दोनों की आर्थिक स्थिति और दोनों के परिवार की डिटेल मांगी थीं। ये सभी रिपोर्ट मिल चुकी हैं।
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